लेखा

लेखा विभाग

कार्यालय के व्यय की व्यवस्था के लिए लेखा विभाग जिम्मेदार है। यह बोर्ड का वार्षिक बजट भी तैयार करता है। यह एक क्रमबद्ध तरीके से कर्मचारियों को मासिक वेतन के संवितरण, पेंशन और कर्मचारियों के भविष्य निधि, संविदात्मक समझौतों और दुकानों को भुगतान, आदि के बाद दिखता है।

लेखाकार के कर्तव्यों का अधिकार

1. सीएफएसआर, छावनी लेखा संहिता, एफआरएसआर, अवकाश नियमावली, सीसीएस कंडक्ट रूल्स और अन्य कानूनों, नियमों, निर्देशो को समय-समय पर जारी करना।

2. सभी चालान और पारगमन बिलों की जांच के क्रेडिट और भुगतान की प्रक्रिया सुनश्चित कराना।

3. मुख्य अधिशासी अधिकारी हेतु सभी बिलों पर भुगतान और प्रारंभिक जांच करना।

4. चेक और नकद द्वारा किए गए सभी भुगतानों की जांच करना और मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए चेक को प्रस्तुत करना।

5. सभी कमांड और DGDE पत्रों का उत्तर देने के लिए।

6. सेवा पुस्तकें आरंभ करने के लिए, अनुभाग के अन्य अक्षर।

7. आमदनी और व्यय की पुस्तकों की पोस्टिंग की जांच करके सामान्य खाता बही में प्रविष्टी करना।

8. लेखा अनुभाग के सभी कर्मचारियों को प्रबंधित और नियंत्रित करना ओर अवकाश आदि की स्थिति में उनके कार्यों को समायोजित करना।

9. कर्मचारियों के सभी न्यायिक मामलों के निपटान और अधिवक्ता के साथ वार्ता करने करना।

10.लेखा अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा निस्तारित सभी दस्तावेजों की जांच और प्रारंभिक जांच करना।

11.वेतन और पेंशन तैयार होने के उपरान्त बिलों की जांच करना एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना।

12.लेखा अनुभाग के सभी कार्यों, खातों और अनुभाग से संबंधित किसी भी प्रकार के सभी पत्राचार की जांच करना।

13.वार्षिक बजट और वार्षिक समेकित लेखा तैयार करना।

14.यह सुनिश्चित करना कि लेखा अनुभाग के सभी लेनदेन में छावनी लेखा संहिता का पालन किया गया है।

15.लेखा अनुभाग से संबंधित अंकेक्षण आपत्तियों के उत्तर तैयार करवाना।

16.खाता बही तैयार करना, मुख्य नकद बुक, को तैयार करना।

17.बैंक पास बुक के साथ सामंजस्य बनाने के लिए।

18.स्टोरकीपर और अन्य विभागों से प्राप्त बिलों की जांच करने के लिए, ठेकेदारों के एमबी, टीडीएस का भुगतान एलआईसी के दावों, आदि के साथ बिलों एवं स्टाॅक बुक रजिस्टर की जांच करना।

19.हर महीने के अंत में बिल की जांच करना और रिकवरी चेक ड्राइंग के लिए पे बिल रजिस्टर तैयार करना।

20.मासिक आय और व्यय विवरण तैयार करना।

21.भुगतान के बाद सभी बिलों को रिकाॅर्ड रखना।

22.मुख्य अधिशासी अधिकारी के वेतन बिल तैयार करना और मुख्य अधिशासी अधिकारी के वेतन और भत्ते की पत्रावली का रखरखाव करना।

23.कंजर्वेंसी समझौते को तैयार करना और कंजर्वेंसी भुगतान के संबंध में सभी पत्राचार को निष्पादित करना एवं अंतिम बिल तैयार करना।

24.अनुदान सहायता के संबंध में पत्राचार को करना।

25.राज्य सरकार से स्कूलों हेतु अनुदान के लिए बजट तैयार करना और उसको निष्पादित करने हेतु।

26.अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण करना।

27.अन्य कर्मचारियों की मदद से बजट तैयार करना।

28.निवेश रजिस्टर को तैयार करना।

29.वार्षिक लेखा तैयार करना।

30.छावनी परिषद के कर्मचारियों की आयकर की गणना करना।

31.सांख्यिकी विभाग को रिपोर्ट भेजना।

32. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन करना।