बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

प्रत्येक बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि जहां तक उसके व्ययनाधीन निधियां अनुज्ञात करेंए छावनी के भीतर निम्नलिखित के लिए युक्तियुक्त उपबन्ध करे –

  • (i) पथों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करनाय;
  • (ii) पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जल छिड़कना;
  • (iii) पथोंए सार्वजनिक स्थानों और प्रणालों को साफ करनाए न्यूसेन्स खत्म करना तथा अनिष्टकर उद्भिवर्ग हटानाय;
  • (iv) क्लेशकर, खतरनाक या घृणाजनक व्यापार, उपजीविका और व्यवसाय विनियमित करना;
  • (v) पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय बाधाओं और निकले हुए भागों को लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर हटाना;
  • (vi) खतरनाक भवनों और स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना;
  • (vii) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थान अर्जित करनाए बनाए रखनाए परिवर्तन करना और विनियमित करना;
  • (viii) पथोंए पुलियाओंए पुलोंए काजवेओंए बाजारोंए वधशालाओंए शौचालयोंए संडासघरोंए मूत्रालयोंए प्रणालोंए जल निकासी संकर्मों और मलवाही संकर्मों को निर्मित करनाए परिवर्तित करना और बनाए रखना और उनके उपयोग को विनियमित करना;
  • (ix) सड़क के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षों को लगाना और उनका अनुरक्षण करना;
  • (x) पेयजल के पर्याप्त प्रदाय का प्रबंध या इंतजाम करना जहां ऐसा प्रदाय विद्यमान नहीं हैए मानव उपभोग के लिए प्रयोग में आने वाले जल को प्रदूषित होने से निवारण के लिए व्यवस्था करना तथा प्रदूषित जल के ऐसे प्रयोग का निवारण करना;
  • (xi) जीवन और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण;
  • (xii) खतरनाक रोगों के निवारण और उन्हें फैलने से रोकनाए उक्त उद्देश्यों के लिए लोक टीकाकरण और इनोकुलेशन के लिए कोई पद्धति स्थापित करना और उसे बनाए रखना;
  • (xiii) सार्वजनिक अस्पताल, प्रसूति और बाल कल्याण गृह और औषधालय स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना और उनको सहायता देना तथा सर्वसाधारण को चिकित्सीय सहायता के लिए उपबन्ध करना;
  • (xiv) प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित करना और बनाए रखना या उन्हें सहायता देना;
  • (xv) अग्नि शमन में सहायता करना और आग लगने पर जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करना;
  • (xvi) बोर्ड में निहित या बोर्ड के प्रबन्ध के लिए उसे सौंपी गई सम्पत्ति का मूल्य बनाए रखना और उसमें अभिवृद्धि करना;
  • (xvii) सिविल रक्षा सेवाएं स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना;
  • (xviii) नगर योजना स्कीमों को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
  • (xix) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
  • (xx) पथों और परिसरों का नामांकन और संख्यांकन करना;
  • (xxi) भवन परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित करने की अनुज्ञा देना या अनुज्ञा देने से इंकार करना;
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों का आयोजन करनाए संवर्धन करना या उन्हें सहायता देना;
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाना और उसके संबंध में व्यय उपगत करना;
  • (xxiv) इस अधिनियम या अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना;